बिहार में अवैध खनन पर कड़ा प्रहार: दोषी वाहनों पर ₹10 लाख तक जुर्माना, सूचना देने वालों को इनाम

संक्षेप:
राज्य सरकार ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की घोषणा की है।

समाचार:
पटना में मंगलवार को बिहार सरकार ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए सख्त कदमों का ऐलान किया। खनन एवं भू-तत्व मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि ऐसे मामलों में शामिल वाहन मालिकों पर अधिकतम ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, दोषियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को नकद पुरस्कार देने की योजना भी लागू की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विभाग को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अवैध खनन की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार की नीति और मंशा दोनों दृढ़ हैं।

सिन्हा के अनुसार, जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रकों की सूचना देने पर ₹10,000 और ट्रैक्टर संबंधी जानकारी पर ₹5,000 तक का पुरस्कार दिया जाएगा। इच्छुक सूचना दाताओं को ‘बिहारी योद्धा’ प्रमाणपत्र भी दिया जा सकता है, जबकि उनकी पहचान गोपनीय रखने का विकल्प रहेगा।

उन्होंने बताया कि खनन विभाग पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्यभर में लगातार छापेमारी कर रहा है। हाल ही में पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास कार्रवाई में अवैध बालू बिक्री में शामिल 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

मंत्री के मुताबिक, जब्त वाहनों के मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56A और 56B के तहत कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनों पर कुल मिलाकर ₹32 लाख का जुर्माना प्रस्तावित है। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्रवाई में 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए हैं।

“यह समाचार विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।”

By खनन दर्पण टीम

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